भारतीय संसद से अक्सर पूछे जाने वाले प्रशन उत्तर
प्रश्न 1 : भारत की संसद की संरचना क्या है ?
उत्तर : भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद भारत के राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों से मिल कर बनेगी जिनके नाम राज्य सभा और लोक सभा होंगे।
प्रश्न 2 : भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है ?
उत्तर : संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिल कर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्य भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं।
प्रश्न 3 : राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है ?
उत्तर : संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार जहाँ तक व्यवहार्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एकरूपता होनी आवश्यक है। राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता प्राप्त कराने के लिए विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जितने मत का हकदार होगा उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात:-
(क) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि एक हजार के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आएं;
(ख) यदि एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष पाँच सौ से कम नहीं है तो प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा;
(ग) संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या का संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी।
राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।
प्रश्न 4 : राष्ट्रपति की पदावधि क्या है ?
उत्तर : राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।
प्रश्न 5 : क्या कोई ऐसी स्थिति होगी जिसमें राष्ट्रपति पाँच वर्ष की अवधि से पहले अपने पदभार का परित्याग कर दे ?
उत्तर : हाँ
ऐसी दो स्थितियां होंगी। पहली जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करता है और दूसरी जब संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाअभियोग द्वारा पद से हटाया जाता है।
प्रश्न 6 : राष्ट्रपति के महाअभियोग की रीति क्या है ?
उत्तर : संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जाना हो तो अभियोग संसद के दोनों सदनों में से किसी एक के द्वारा लगाया जाएगा। ऐसा कोई भी अभियोग तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि (क) ऐसा अभियोग लगाने का प्रस्ताव एक ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट न हो जिसे सदन के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कम से कम चौदह दिनों की सूचना देने के पश्चात् प्रस्तावित किया गया हो और (ख) ऐसा संकल्प सदन की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई बहुमत के द्वारा पारित किया गया हो।
प्रश्नक 7 : क्या राष्ट्रपति दूसरी पदावधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है ?
उत्तर : हाँ
संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है।
प्रश्न 8 : राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या है ?
उत्तर : संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है; पैंतीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है; और लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित नहीं है। कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।
प्रश्न 9 : क्या संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्यि राष्ट्रपति बन सकता है ?
उत्तर : राष्ट्रपति, संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि ऐसा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।
प्रश्न 10 : भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है ?
उत्तर : संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं।
प्रश्न 11 : उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है ?
उत्तर : उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और मतदान गुप्त होता है।
प्रश्न 12 : उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या है ?
उत्तर : उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।
प्रश्न 13 : क्या कोई ऐसी स्थिति होगी जिसमें उपराष्ट्रपति पाँच वर्ष की अवधि से पहले अपने पदभार का परित्याग कर दे ?
उत्तर : हाँ
ऐसी दो स्थितियाँ होंगी। पहली जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे और दूसरी जब उसे पद से हटा दिया जाए।
प्रश्न 14 : उपराष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया है ?
उत्तर : उपराष्ट्रपति राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोक सभा सहमत है। कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो।
प्रश्न 15 : उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या है ?
उत्तर : संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, उसने पैंतीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और वह राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित नहीं है। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।
प्रश्न 16 : क्या राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती दी जा सकती है ?
उत्तर : हाँ।
संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अनुसार एक निर्वाचन अर्जी उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।
प्रश्न 17 : राज्य सभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं ?
उत्तर : 250
राज्य सभा के अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या 250 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 80 में यह उपबंधित है कि 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और 238 से अनधिक प्रतिनिधि, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे।
प्रश्न 18 : क्या ये सभी निर्वाचित होंगे ?
उत्तर : नहीं
उनमें सभी निर्वाचित नहीं होंगे। जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और 238 निर्वाचित।
प्रश्न 19 : राज्य सभा की अवधि क्या है ?
उत्तर : राज्य सभा एक स्थायी सदन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्य सभा का विघटन नहीं होगा। परन्तु उसके सदस्यों में से यथा संभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य, प्रत्येक द्वितीय वर्ष निवृक्त हो जाएंगे और उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए उतने ही सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे।
प्रश्नन 20 : राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है ?
उत्तर : राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80(4) में यह उपबंधित है कि राज्य सभा के सदस्य राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे।
प्रश्न 21 : राज्य सभा के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है ?
उत्तर : भारत का राष्ट्रपति
भारत का राष्ट्रपति राज्य सभा के 12 सदस्यों को, जैसा कि पहले ऊपर उल्लिखित किया गया है, मनोनीत करता है।
प्रश्न 22 : क्या मनोनीत करने के लिए कोई विशेष अर्हताएं हैं ?
उत्तर : हाँ।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 80(3) में यह उपबंधित है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के मामलों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। अनुच्छेद 84 (ख) में यह शर्त है कि किसी व्यक्ति की आयु 30 (तीस) वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
प्रश्न 23 : लोक सभा की अवधि क्या है ?
उत्तर : सामान्य अवधि 5 वर्ष है।
संविधान के अनुच्छेद 83(2) में यह शर्त है कि लोक सभा की सामान्य अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष की होगी और अधिक नहीं। फिर भी राष्ट्रपति सदन को पाँच वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है।
प्रश्न 24 : लोक सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है ?
उत्तर : 550
लोक सभा के निर्वाचित सदक्यों की अधिकतम संख्या 550 है।
संविधान के अनुच्छेद 81 में उपबंधित है कि राज्यों से 530 से अनधिक सदस्य और संघ राज्य क्षेत्र से 20 से अनधिक सदस्य निर्वाचित नहीं होंगे। संविधान के अनुच्छेद 331 में उपबंधित है कि भारत का राष्ट्रपति, यदि उसकी यह राय है कि लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो 2 सदस्यों से अनधिक सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत कर सकता है।
प्रश्न 25 : लोक सभा के सदस्य किस प्रकार निर्वाचित किए जाते हैं ?
उत्तर : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 के अधीन भारत का राष्ट्रपति एक अधिसूचना के द्वारा लोक सभा में अपने सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा। तत्पश्चा त् संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सीधे तौर पर लोक सभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार लोक सभा में निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर होगा।
प्रश्न 26 : एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों द्वारा कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है?
उत्तर : एक।
प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र केवल एक सदस्य निर्वाचित करेगा।
प्रश्न 27 : क्या यह स्थिति प्रारम्भ से है ?
उत्तर : नहीं
1962 से पहले दोनों एकल-सदस्यीय और बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र थे। यह बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक सदस्यों को निर्वाचित किया करते थे। बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को 1962 में समाप्त कर दिया गया।
प्रश्न 28 : भारत में पहला साधारण निर्वाचन कब हुआ था ?
उत्तर : 1951-52
भारत में पहला साधारण निर्वाचन 1951-52 में हुआ था।
प्रश्न 29 : उस समय लोक सभा की कुल सदस्य संख्यां क्या थी ?
उत्तर : उस समय लोक सभा की कुल सदस्य संख्याे 489 थी
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